PAN Card Uses: कई काम के लिए जरूरी है पैन कार्ड, जानें कैसे घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई, मिलेंगे कई फायदे
PAN Card: सरकार का पैन कार्ड जारी करने का मकसद ट्रांजैक्शन में टैक्स की चोरी को रोकना है. पैन नंबर भारत सरकार के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है.
PAN Card Uses: कई काम के लिए जरूरी है पैन कार्ड, जानें कैसे घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई, मिलेंगे कई फायदे
PAN Card Uses: कई काम के लिए जरूरी है पैन कार्ड, जानें कैसे घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई, मिलेंगे कई फायदे
PAN Card Uses: आज कल किसी भी ऑफिशियल काम के लिए PAN कार्ड की जरुरत होती है.पैन कार्ड की जरूरत हमे आयकर सम्बंधित कार्यों के साथ साथ बैंकिंग से सम्बंधित कार्यों में भी पड़ती है. आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड जारी किया जाता है. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपके कई काम अटक सकते हैं. वित्तीय लेनदेन के अलावा भी कई कामों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. आइए जानते हैं आखिर किन कामों के पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है.
क्यों जरूरी है पैन कार्ड
- आईटी रिटर्न फाइल करने में
- बैंक में अकाउंट खोलने में
- गाड़ी खरीदने या बेचने में
- टेलीफोन कनेक्शन के लिए
- 5 लाख रुपये से ज्यादा ज्वेलरी खरीदने में
- सिक्योरिटी में निवेश करते समय या 50000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर
- इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए
- फॉरेन एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, लोन, एफडी, कैश डिपॉजिट आदि के समय भी पैन कार्ड की जरूरत होती है.
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लाइफटाइम के लिए वैलिड होता है पैन कार्ड
एक बार जारी पैन लाइफटाइम के लिए पूरे देश में वैलिड होता है. टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, पैन सिर्फ एक ही हो सकता है. एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाना अवैध है. इनकम टैक्स कानून, 1961 के सेक्शन 272 बी के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी.
इस काम के लिए जरूरी है पैन कार्ड
- 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद पर.
- टू व्हीलर के अलावा दूसरी गाड़ियों की बिक्री या खरीद करने में देना होता है.
- होटल या रेस्टोरेंट में एक बार में 25,000 रुपये से ज्यादा की राशि पेमेंट करने पर.
- अगर आप विदेश यात्रा के संबंध में 25,000 रुपये से ज्यादा कैश पेमेंट करते हैं तो पैन नंबर देना होगा
- बॉन्ड हासिल करने के लिए RBI को 50,000 रुपये या उससे ज्यादा की राशि का पेमेंट किया जा रहा हो
- बॉन्ड या डिबेंचर के लिए किसी कंपनी या संस्थान को 50,000 रुपये या उससे ज्यादा की राशि का भुगतान करते वक्त
- अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हों तो आपको पैन डिटेल देना होगा
- 24 घंटे में किसी एक बैंकिंग संस्थान में 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा करा रहे हों तब पैन डिटेल देना होगा
- आप 5 लाख रुपये से ज्यादा के आभूषण खरीद रहे हैं तो पैन डिटेल देना जरूरी है.
06:27 PM IST